छत्तीसगढ़

रायपुर में होटल-बार संचालकों की बैठक, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई

Shantanu Roy
29 Dec 2025 7:44 PM IST
रायपुर में होटल-बार संचालकों की बैठक, नियम तोड़े तो होगी कड़ी कार्रवाई
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छग
Raipur. रायपुर। नववर्ष के आगमन को देखते हुए राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार 29 दिसंबर 2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन के सभाकक्ष में शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में नववर्ष के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रमाकांत साहू, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने संचालकों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आमंत्रित सेलिब्रिटी और कार्यक्रम की प्रकृति की पूरी जानकारी पुलिस को देना आवश्यक होगा। साथ ही सभी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस एवं बार में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नववर्ष के दौरान माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी कार्यक्रम में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यातायात व्यवस्था को लेकर भी खास निर्देश दिए गए। संचालकों को कहा गया कि उनके प्रतिष्ठानों के बाहर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्य मार्गों या सर्विस रोड पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आउटर क्षेत्र के सभी बार, होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नववर्ष की रात 12:00 से 12:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने शराब परोसने को लेकर भी सख्त चेतावनी दी।

बिना वैध लाइसेंस के शराब परोसने या आबकारी अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों या वाहनों के भीतर बैठकर शराब सेवन कराने पर भी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तय है। एसएसपी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंग, अव्यवस्था या नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि सूखा नशा या अन्य अवैध पदार्थ पाए जाते हैं तो न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि संबंधित संस्थान का
लाइसेंस
भी निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने संचालकों को स्वयं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए। साथ ही क्षमता से अधिक पास जारी न करने की हिदायत दी गई ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2025 को रायपुर पुलिस द्वारा वीआईपी रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने होटल-बार संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी नियमों का पालन कर नववर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
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